अनोखा तीर, हरदा। करीब छह साल पुराने एक मामले में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। जिसमें धारदार हथियार से फरियादी को घायल करने का आरोप सिद्ध होने पर दो सगे भाईयों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। प्रकरण में शासन की ओर जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने पैरवी की। श्री अहिरवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मामला 13 नवम्बर 2018 को ग्राम खारपा में घटित हुआ था। उस दिन फरियादी चन्द्रशेखर ड्रायवर राकेश को साथ लेकर खेत में पानी की नाली बनाने गया था। उसी वक्त पड़ोसी किसान गुलाब गुर्जर और कमलेश गुर्जर वहां आए और गाली-गलौच करने लगे। जिसका विरोध करने पर वे मारपीट को ऊतारू हो गए। इस दौरान कमलेश ने तेज धारदार दराते से मार दिया, जो सीधे दाहिने तरफ गाल पर लगा। उसके बाद गुलाबदास ने लकड़ी से बाएं हाथ के पंजे, नाक, पीठ और सीने पर वार किया। जिससे फरियादी लहूलुहान हो गया, तभी वहां मौजूद ड्रायवर राकेश ने बमुश्किल बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपियों ने धमकी दे डाली कि खेत की तरफ आया तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की जानकारी ड्रायवर ने चंद्रशेखर के बड़े भाई नरेंद्र को मोबाईल पर दी, जो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गया और इलाज के लिये उसे लेकर आया। अस्पताल में फरियादी ने घटना की रिपोर्ट लेख कराई। मामले में चिकित्सकों ने अस्थीभंग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जिसके आधार पर पुलिस ने धारा &25 भादवि एवं धारा 294, &2&, &24, 506, &4 में माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। एडीपीओ श्री अहिरवार ने बताया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय ने गुलाबदास पिता श्रीकृष्ण चौधरी एवं कमलेश पिता श्रीकृष्ण चौधरी दोषसिद्ध होने पर भादवि की धारा &24/&4 एवं &25/&4 में 2-2 साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।