खेत में पानी की मोटर चलाने के एवज में मांगे थे दस हजार रुपये, घूसखोर संविदा लाइनमैन व सहायक को चार-चार साल की कैद

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अनोखा तीर उज्जैन:-  विशेष न्यायाधीश ( भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) उज्जैन ने बुधवार को संविदा लाइन मैन व सहायक को चार-चार साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों ने एक किसान को खेत में पानी की मोटर चलाने के एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। घूस नहीं देने पर झूठा केस बनाने तथा मोटर जब्त करने की धमकी दी थी। जिस पर किसान ने लोकायुक्त को शिकायत कर दी थी।

30 नवंबर 2017 को लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी

नारायण सिंह निवासी ग्राम रावतखेडी, तहसील महिदपुर निवासी नारायणसिंह ने 30 नवंबर 2017 को लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी कि ग्राम रावतखेडी में उसके खेत पर तीन हार्स पावर की विद्युत मोटर लगी है। इसका नारायणसिंह के पास कनेक्शन है

खेत में मोटर का मामला
इसके अलावा एक अन्य विद्युत मोटर खेत पर होल में लगी हुई है। जिसमें पानी नहीं होने से नारायणसिंह उस विद्युत मोटर का उपयोग नहीं कर रहा था। उसका विद्युत मोटर का कनेक्शन भी नारायण के पास नहीं था। लाइनमैन झारड़ा गिरीश कुमार विमल ने नारायणसिंह को खेत पर जाकर धमकी दी थी कि विद्युत मोटर को चलाने के लिए उसे दस हजार रुपये की रिश्वत देना पड़ेगी, घूस नहीं देने पर वह तीन हार्सपावर की विद्युत मोटर का कनेक्शन बंद करवा देगा और होल में लगी हुई विद्युत मोटर भी जब्त करवा देगा।
अवैध बिजली कनेक्‍शन केस बनाने की धमकी दी
इसके अलावा अवैध विद्युत कनेक्शन का केस बनवा देगा। मामले की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने नारायण को एक डिजिटल वाइस रिकार्डर दिया था। जिसमें उसकी तथा लाइनमैन की बातचीत रिकार्ड की गई थी। इसके बाद 1 दिसंबर 2017 को लोकायुक्त पुलिस ने झारड़ा में पदस्थ लाइन मैन गिरीश कुमार विमल व सह आरोपी जगन्नाथ बागरी को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी
बुधवार को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन ने गिरीश कुमार विमल निवासी ग्वालियर तथा उसके सहायक जगन्नाथ बागड़ी निवासी ग्राम नलखेड़ा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं 7 एवं 13(2) में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों को भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया।

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