इंदौर जिला न्‍यायालय में हनी ट्रैप मामले में सुनवाई 29 जनवरी को, एसआइटी को देना है जवाब

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अनोखा तीर इंदौर। प्रदेशभर में चर्चित रहे हनी ट्रैप मामले में जिला न्यायालय में 29 जनवरी को सुनवाई होगी। गठित एसआइटी को इस दिन बताना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ से पेन ड्राइव जब्त करने के मामले में क्या हुआ। एसआइटी ने उन्हें जो नोटिस जारी किया था, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। सरकार ने एडीजी इंटेलिजेंस रहे विनय कटियार को कुछ दिन पहले ही एसआइटी प्रमुख नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद हनी ट्रैप मामले में होने वाली यह पहली सुनवाई है।

2019 में सामने आया था यह मामला

हनी ट्रैप मामला सितंबर 2019 में सामने आया था। नगर निगम के चीफ इंजीनियर हरभजनसिंह ने पलासिया पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी थी कि कुछ युवतियों ने उन्हें अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं। ये युवतियां तीन करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया था। ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं।
जिला न्‍यायालय में चल रही सुनवाई
पांच वर्ष पुराने इस मामले में जिला न्यायालय इंदौर में सुनवाई चल रही है। 21 मई 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव हैं।
एक आरोपित ने उठाई आपत्ति
आरोपितों में से एक की तरफ से जिला न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए सवाल उठाया था कि यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि कमल नाथ के पास यह पेन ड्राइव और सीडी कहां से और कैसे पहुंची।
कमल नाथ को दिया है नोटिस
इस पर एसआइटी ने कोर्ट को बताया था कि कमल नाथ से पेन ड्राइव और सीडी जब्त करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को होने वाली सुनवाई में एसआइटी को यही बताना है कि नोटिस जारी करने के बाद क्या हुआ। कमल नाथ ने नोटिस का क्या जवाब दिया और क्या एसआइटी ने उनसे पेन ड्राइव और सीडी जब्त कर ली है।

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