अनोखा तीर, हरदा। विशेष न्यायालय ने गुरूवार को मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी को 2 साल की सजा एवं दस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि प्रकरण करीब 9 साल पहले 9 सितम्बर 2015 का है। उस समय तत्कालीन उपनिरीक्षक आरपी कवरेती को मुखबिर से सूचना मिली कि भैरव बाबा मंदिर एलबीएस कॉलेज रोड के पास एक युवक सफेद रंग का बैग लेकर खड़ा है। जिसमें 4 किलो मादक पदार्थ गांजा है, जो किसी को सप्लाई करने की फिराक में है। पुलिस उपनिरीक्षक श्री कवरेती ने तुरंत वरिष्ट अफसरों को सूचना के बारे में बताया। जिसके बाद पुलिस टीम और दो स्वतंत्र साक्षियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। जहां आरोपी की घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। वहीं उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। जिसका वजन करने पर कुल 4 किलो मालूम हुआ। इसके बाद आरोपी जितेन्द्र योगी उम्र 29 साल निवासी ग्राम बंदीमुहाड़िया थाना सिराली के विरूद्ध अपराध क्रमांक 614/15 अंतर्गत विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया था। अपर लोक अभियोजक श्री बामने ने बताया कि इस पूरे मामले में अभियोजन ने 9 गवाहों की गवाही कराई गई। साथ ही 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उन्होंनें बताया कि मामले में आरोपी की ओर से भी दो बचाव साक्ष्य दिए। पूरे प्रकरण में न्यायालय ने अभियोजन के तथ्यों से सहमत होकर 25 जनवरी को अपने फैसले में आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू योगी को मादक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सी सहपठित धारा 20 बी, 2 बी के तहत दोषी पाते हुए दो साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी के साथ न्यायालय के आदेश पर आरोपी जित्तू योगी को जेल भेज दिया है।
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