अनोखा तीर, हरदा। प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप राठौर के निर्देशन में शासकीय अनुसूचित जाति, जनजाति बालिका छात्रावास में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अपने उद्बोधन में बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्ट में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी सम्मिलित है। इस कानून के तहत बच्चों और नाबालिकों के साथ अश्लील हरकत करना, अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखना आता है। यदि किसी के साथ ऐसा अपराध होता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देना चाहिए जिससे बच्चों को बचाया जा सके। साथ ही बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावो के बारे में भी बताया।
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