अनवार्यता…. पहले ई-केवायसी कराएं फिर प्रस्तुत करें आवेदन

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अनोखा तीर, हरदा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा कि विभागीय योजनाओं में समग्र पोर्टल पर अब आधार ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ हासिल करने से पहले समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई- केवायसी कराना पड़ेगा। तत्पश्चात विभागीय पोर्टल पर हितग्राही का आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले ई-केवायसी की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद सक्षम अधिकारी समग्र पोर्टल पर आधार ई- केवायसी की पुष्टि कर सकेंगे। पुष्टि के बाद ही नियमानुसार स्वीकृक्ति प्रदान की जायेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी योजनाओं में आधार ई-केवायसी अंतर्गत बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश मिले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ई-केवायसी की कार्यवाही कर रहा है। इसके अंतर्गत पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को भी आधार ई-केवायसी सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि योजना का लाभ अर्जित करने में दिक्कतें ना हों।

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