नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास

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विकास पवार बड़वाह – पीडिता से बूरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास की सुनाई सजा। इस मामले मे अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया गया कि 12 मई 2022 को आरोपी शिव ऊर्फ शिवेन्‍द्र पिता विजय सिंह उम्र 23 साल निवासी पटवारी मोहल्‍ला सनावद दोपहर में पीडिता को बुलाने उसके घर आया। जहा उसने पीड़िता से बोला की मेरी मां तुझे मेरे घर पर बुला रही है। तभी पीडिता की बुआ देखने गई कि किस कारण से पीडिता को बुलाया है तो उसे पता चला कि उसकी मां 3-4 दिनों से इंदौर में है । फिर आरोपी की मां से पीडिता की बुआ ने बातचीत की तो आरोपी की मां कहने लगी कि मेरा बेटा बदमाश है और उसे माफ कर दो। इसके पूर्व भी गणगौर के समय आरोपी पीडिता के घर के बाहर पीडिता से बूरी नियत से छेड़छाड़ की थी ।

तब भी पीडिता के माता पिता ने उसे डांटा था । इस दोरान आरोपी ने उनसे माफी मांगी थी । जिसके कारण परिजनों ने ‍रिपोर्ट नहीं की थी। घटना दिनांक 12 मई 2022 को भी आरोपी बूरी नियत से पीडिता को घर बुलाने आया था। उक्‍त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सनावद पर की थी। जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया । थाना सनावद द्वारा अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। जहां माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा-7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया एवं साथ ही 2000 रू. के अर्थदण्‍ड से भी दण्डित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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