अनोखा तीर, बड़वाह। करीब एक साल पुराने दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को २० साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही आरोपी को अर्थ दण्ड से भी दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पीड़ित पक्ष की तरफ से प्रकरण में पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 31 जुलाई 202२ का है। जब पीड़िता अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो रही थी, तभी रात करीब 2 बजे के आस पास पीडिता के पिता को दरवाजा खोलने की आवाज आई तो उनकी नींद टूट गयी इस दौरान उन्होने नजर दौड़ाई तो देखा की उनकी नाबालिग लड़की घर में मौजूद नही थी। तब परिजनों ने पीड़िता को आसपास ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मिली, इसके बाद थाना बड़वाह पर परिजनों ने पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान पीडिता को 5 अगस्त 2022 को सदाशिव ऊर्फ सतीश पिता कमल हिरवे निवासी टावर बेड़ी बड़वाह के कब्जे से दस्तयाब किया। इस मामले पुलिस ने जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ इंदौर ले गया था। वहा पर उसके साथ गलत काम किया और वहां से उसे पीथमपुर लेकर गया। वहा भी उसके साथ गलत काम किया। पुलिस आरोपी को पकड़कर बड़वाह थाने लेकर आई। पुलिस ने अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी सदाशिव को दोषी मानते हुए धारा-5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया एवं साथ ही 12 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।
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