उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। हंडिया, टिमरनी व खिरकिया तहसील के 4 किसानों को बैंक व बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा राशि के 4 लाख 11 हजार 766 रुपए का भुगतान करना होगा। इन किसानों को गांव के अन्य किसानों के साथ फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा दिए आदेश से किसानों को न्याय मिला। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि सोनतलाइ के किसान बृजमोहन आ. आत्माराम विश्नोई का केसीसी खाता आईसीआईसीआई बैंक हरदा में था। इस किसान को अपनी सम्पूर्ण फसल बीमा राशि नहीं दी गई थी। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद इस किसान को बीमा राशि व मानसिक संत्रास व वाद व्यय के 1 लाख 84 हजार 106 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार खिरकिया तहसील के ग्राम खमलाय के किसान कैलाश विश्नोई को 1 लाख 4642 रुपए शेष फसल बीमा राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी। ग्राम नीमगांव के किसान मनोरी पिता घासीराम विश्नोई को बैंक व बीमा कंपनी दोनों के द्वारा शेष फसल बीमा राशि 92 हजार 384 का भुगतान किया जाएगा तथा टिमरनी तहसील के ग्राम नौसर के किसान राजेश राठौर को भारतीय स्टेट बैंक शाखा टिमरनी द्वारा 30 हजार 634 रुपए का भुगतान करना होगा। इन सभी किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।

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