अवैध मादक पदार्थ के तस्कर को 2 साल का सश्रम कारावास

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

अनोखा तीर, हरदा। शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि सिविल लाइन थाने में आरोपी गोलू उर्फ ओमप्रकाश कहार के ऊपर अपराध क्र.374/19 के अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी गोलू कहार मसनगांव की ओर से आते समय अपनी गाड़ी की डिक्की में गांजा लेकर आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को कडोला नदी के पास घेराबंदी करने हिरासत में लिया था। अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने पैरवी की थी। विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गोलू को दो साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

96 Views

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!