अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश में प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही 6 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हंै। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 के पश्चात बेचे गए सभी वाहनों में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां व डीलर द्वारा वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाई जाए। पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाए जाने की कार्यवाही सभी शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट 6 माह में अनिवार्य रूप से की जाए।
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