3 दिसंबर को इंदौर में मनाया जाएगा शुष्क दिवस, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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 मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान हुए। वहीं अब मतगणना 3 दिसंबर के दिन प्रदेशभर में होने वाली है। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं मतगणना वाले दिन इंदौर जिले में शुष्क दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा की जा चुकी हैं। मतदान वाले दिन भी जिले में शुष्क दिवस मनाया गया था तभी इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि मतगणना के दिन शुष्क दिवस मनाया जाएगा। यानी इस दिन जिले में मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, बार, कैफे कहीं भी मदिरा बेची नहीं जा सकेगी।

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, सभी मदिरा दुकानें, होटल बार, कैफ़े में शराब की बिक्री एक दिन के लिए बंद रहेगी। इसका पालन करना अनिवार्य है। निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के दिन 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिए पूरे जिले में शुष्क दिवस मनाया जाएगा।

ऐसे में इंदौर की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9क, वाईन के फुटकर बिक्री एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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