डाक मतपत्रों की गिनती के आधे घंटे बाद खुलेंगी ईवीएम

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रतलाम- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीन दिसंबर को मतगणना की शुरुआत डाकमत पत्रों की गणना से होगी। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में डले मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईवीएम के मतों की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जाएगा।

राउंडवार होगी मतगणना

डाकमत पत्रों की गणना के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायकों को नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना राउंडवार होगी। आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक प्रत्येक दौर में मतगणना की रेंडम जांच करेंगे।

इसके अलावा आयोग के रिकार्ड के लिए मतगणना कक्षों की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। मतगणना के पूर्व गणना पर्यवेक्षक इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के केयरिंग केश के नंबर, मशीन पर अंकित नंबर का मिलान करेंगे और मशीन अभ्यर्थी के एजेंट को भी दिखाएंगे।

ईवीएम कंट्रोल यूनिट का डिस्पले पैनल देख सकेंगे उम्मीदवार

एजेंट मतगणना के दौरान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाते समय प्रत्याशियों के एजेंट को डिस्पले पैनल दिखाया जाएगा। मतगणना सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि एजेंटों को डिस्पले पैनल दिखाया जाए ताकि वे प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए वोट की गिनती कर सकें, जो कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर प्रदर्शित होंगी।

हर चक्र में रेंडम आधार पर दो ईवीएम के मतों की गणना

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतों की गणना के प्रत्येक चक्र के अंत में दो मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों का रेंडम आधार पर चयन करने व गिनती की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों द्वारा कराई जाएगी।

मतगणना स्थल पर कर्मचारियों के लिए दायित्व तय

कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में मतगणना स्थल पर स्थापित मीडिया सेन्टर में मतगणना के प्रत्येक राउंड की जानकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त कर सहायक संचालक जनसम्पर्क (नोडल अधिकारी मीडिया सेन्टर) को उपलब्ध कराने के लिए विधानसभावार कर्मचारियों व सहयोगियों को नियोजित किया है।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंट

भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी निर्वाचन में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है।

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