अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया है। जारी आदेश अनुसार विकासखण्ड स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हंै। उड़नदस्ता दल में सदस्य के रूप में संबंधित तहसीलदार, सीडीपीओ, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्टर, पर्यवेक्षक एवं चाइल्ड लाइन सदस्य को शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि उड़नदस्ता दल अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वर अथवा वधू की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह की शिकायत पाये जाने पर उड़नदस्ता दल सामूहिक रूप से विवाह स्थल पर जाकर वर-वधू की निर्धारित आयु सीमा से कम पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही करेगा। उन्होने निर्देशित किया है कि क्षेत्र के एसडीएम सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर ही जारी करेंगे कि वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में एक भी बाल विवाह सम्पन्न न हो पाए।
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