मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में उम्र सीमा के चलते कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं होने से परेशान स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बहुत काम की है, अब उम्र की सीमा संबंधी विसंगति को दूर कर दिया गया है , बोर्ड ने इस बारे में पत्र जारी करते हुए ऑनलाइन नॉमिनेशन की तारीख को 30 नवंबर 2023 कर दिया है।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर उम्र संबंधी कुछ नियम लागू किये गए हैं, इसके तहत अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे/बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकता, इस नियम के लागू होने का मतलब ये निकला कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा/बच्ची का एडमिशन कक्षा 9 में नहीं हो सकता, इस नियम से एमपी के हजारों 8वीं पास बच्चे 9वीं में एडमिशन से वंचित रह गए और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी निकल गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम में उलझ गए स्टूडेंट्स
गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे/ बच्ची का एडमिशन हो जाता था और 12 से 13 साल उम्र के बीच का बच्चा/बच्ची 9 वीं में एडमिशन ले लेता था लेकिन नई शिक्षा नीति के इस नियम में वे उलझ गए, मामला बोर्ड के अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसका समाधान निकाला गया है।
विसंगति दूर करते हुए एमपी बोर्ड ने जारी किया नया आदेश
एमपी बोर्ड के सचिव ने प्रदेश के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 5 प्लस निर्धारित की है, विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत केवल शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।
बोर्ड ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की तारीख 30 नवंबर की, प्रिंसिपल्स को भी दिए निर्देश
आदेश में कहा गया है कि शासन के आदेश के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 13 वर्ष आयु पूर्ण नहीं करने वाले छात्र छात्राओं के नामांकन करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है इसलिए संबंधित प्राचार्य कक्षा 9वीं के लिए नामांकन निर्धारित समयावधि ने पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

