उपभोक्ता आयोग का आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। हंडिया तहसील के ग्राम भैरोपुर के किसान रेवाराम पिता शिवराम जाट को खरीफ 2017 की सोयाबीन फसल बीमा राशि फसल बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2018 को ही दे दी गई थी। मगर बैंक द्वारा यह बीमा राशि किसान के खाते में जमा नहीं की गई। उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा हरदा को यह राशि 64 माह के ब्याज सहित किसान को देना होगी। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरा के किसान हरीराम पिता नन्नु गुर्जर का केसीसी खाता सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक चारूवा में था, इस किसान को खरीफ 2019 की बीमा राशि नहीं मिली थी, क्योंकि बैंक द्वारा किसान का पहनं बदल दिया गया था, अब उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद इस किसान को भी बीमा राशि बैंक द्वारा देनी होगी। उपभोक्ता आयोग के आदेश से ग्राम भैरोपुर के किसान रेवाराम जाट को 1 लाख 9 हजार 447 रुपए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम नीमसराय के सुरेश शोभाराम मीना को 90 हजार 337 रुपए, ग्राम जटपुरामाल के किसान दिनेश रामचरण गुर्जर को 17 हजार तथा गोपालपुरा के किसान हरीराम नन्नु गुर्जर को 1 लाख 11 हजार 222 रुपए वाद व्यय मानसिक संत्रास व 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मिलेंगे।

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