मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने के आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस पर अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें, इसके लिए श्रम पदाधिकारी हरदा ने जिले संचालित सभी कारखाना, औद्योगिक उपक्रम, समस्त स्थापना एवं संस्थानों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, उन्हें मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए है। उन्होने निर्देशित किया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जाएगी एवं द्वितीय पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जाएगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। श्रम पदाधिकारी हरदा ने निर्देशित किया है कि ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को देय वेतन में किस प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित किया है कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने के लिए उनके नियोजनक मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत दुकान अथवा संस्थान को निकाय में निर्धारित दिन को बंद अथवा अवकाश न रखते हुए उसके स्थान पर विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवम्बर को अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान अथवा संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान के लिए अनुमति देंगे।

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