रैली, जुलूस के दौरान यातायात नियमों का करें पालन

schol-ad-1

 

अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है तथा आगामी 17 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए आयोजित राजनैतिक रैली व जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे, जिससे स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, क्या इन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है और प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है। यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएंगे, जिससे यातायात में कोई रुकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है, तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, जिससे सुविधाजनक अंतरालों पर विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कई चरणों में छोड़ा जा सके जिससे कि यातायात बाधित होने से बचा जा सके। जुलूस को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र सम्पर्क करेंगे। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनका अवांछनीय लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा।

मतदान केन्द्रों के आसपास पोस्टर, झंडा, प्रदर्शित न करें

सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे। इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे सफेद कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और इससे 48 घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूर रहेंगे। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गई शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ इक_ा नहीं होने देंगे, जिससे दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों और अभ्यर्थियों के मध्य टकराव और तनाव से बचा जा सके। सभी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक, या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ को शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे, जो उन वाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जिन नियमों और शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग करता है। विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा और अन्य दल और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष ढंग से इन आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी दल या अभ्यर्थी शासकीय आवासों व विश्राम गृहों के परिसरों का उपयोग चुनाव अभियान कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए नहीं करेगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Views Today: 2

Total Views: 54

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!