देवास। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास ने पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 144 के तहत देवास में उज्जैन चौराहा स्थित एचपीसीएल पेट्रोल पम्प के संचालन के लिए जारी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) को नियम 150 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निरस्त किया है। आदेश में उल्लेख है कि पेट्रोल पम्प उज्जैन चौराहा पर बाये मोड़ पर स्थित है। उज्जैन चौराहा देवास शहर का अत्याधिक व्यस्ततम चौराहा है, जहां उज्जैन की ओर जाने वाले वाहन बस, मैजिक, ऑटो रिक्शा आदि तथा इन्दौर से आने वाली बसों का स्टॉप होने से सवारियों का आवागमन निरंतर बना रहता है। उज्जैन चौराहा पर निरंतर वाहनों एवं यात्रियों का अत्यधिक दबाव होने से आये दिन दुर्घटनाये होने की संभावना बनी रहती है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी कठिनाइयां होती है। उज्जैन चौराहा देवास से नागूखेडी तक 3.70 किलो मीटर सडक़ चौड़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।
देवास में उज्जैन चौराहा स्थित मेसर्स अमीर ब्रदर्स रिटेल आउटलेट एचपीसीएल पेट्रोल पम्प को लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुये अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये गये थे। पेट्रोल पम्प के संचालन के लिए जारी एनओसी को निरस्त करने के संबंध में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक हिन्दुतान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड इंदौर को पत्र जारी कर अभिमत चाहा गया था। जिसके संबंध में कंपनी द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
देवास में उज्जैन चौराहा स्थित एचपीसीएल पेट्रोल पम्प के संचालन की एनओसी निरस्त

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