आबकारी विभाग की कार्रवाई, 7 दुकानों के लाइसेंस किए निलंबित

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सरकार द्वारा निर्धारित मुल्य पर शराब विक्रय नहीं किए जाने पर इंदौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जिले की सात शराब दुकानों के लायसेंस एक दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। ये सभी दुकानें मंगलवार सुबह तक बंद रहेगी।

इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित

विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब का विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की तलाशी और अवैध शराब विक्रय करने वालों के आलावा लायसेंसी दुकानों से निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचकर अनियमितता पाए जाने पर वृत्त प्रभारियों द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई, उनमें कंपोजिट मदिरा दुकान पलासिया, बालरिया, छोटी कलाली महू, दौलताबाद देपालपुर, चौपाटी पीथमपुर क्रमांक 2 शामिल है। जिनका एक दिन के लिए लायसेंस निलंबित किया गया है।

10 हजार रूपए का लगाया जुर्माना

इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर तथा मॉडर्न चौराहा पर निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम कीमत पर शराब विक्रय करते पाए जाने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रकरण सहायक आयुक्त आबकारी और कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी दुकानों का लाइसेंस एक दिन यानि लिए निलंबित कर प्रत्येक दुकान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है। जिस कारण सभी दुकानें बंद रहेगी।

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