सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे

 

अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 21 से 30 अक्टूबर के बीच नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाशों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में द्वितीय और चतुर्थ शनिवार भी इसी एक्ट के तहत बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। अत: नाम निर्देशन पत्र जमा करने की निर्धारित अवधि के दौरान आने वाले शासकीय अवकाशों के साथ-साथ इस दौरान द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को भी नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्योंकि उस दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

306 Views

Leave a Reply