इन वोटर्स को मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा, 25 तक देनी होगी सहमति

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तारीखों का ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है।एक तरफ राजनैतिक पार्टियां जनता को साधने, घोषणा पत्र और प्रत्याशियों की सूची पर फोकस बनाए हुए है, वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी बैठकों का दौर तेज हो चला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने  वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

राजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें।यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।बता दे कि इसके लिए इन मतदाताओं को 25 अक्टूबर से पहले एक फार्म पर अपनी सहमति देना होगी।निर्धारित प्रारूप में समुचित जानकारियां अंकित की जाएगी और बकायदा पावती रजिस्टर पर दो गवाहो के हस्ताक्षर उपस्थिति के रूप में सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता के लिए भी अपनाई जाएगी।

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