अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान जिले में लोक शांति बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि आग्नेय घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। यह आदेश 5 दिसम्बर 2023 को परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा। राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ., रेल्वे पुलिस व बैंक के सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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