होटल, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की लिखित में देनी होगी जानकारी

 

अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला हरदा में की सीमा अंतर्गत सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि वे अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधी थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रतिदिन सायं 5 बजे तक लिखित में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश 5 दिसम्बर अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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