भैरुंदा। बुलेट के साइलेंसर को मॉडिफाइड कर पटाखे की आवाज निकालते हुए ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले एक युवक पर 19000 का जुर्माना न्यायालय ने लगाया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चल रहे अभियान के तहत पूर्व में भी न्यायालय ने बुलट चलाकर नियमों का उल्लंघन करने पर 3 युवकों पर 47000 का जुर्माना तय किया था। थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने बताया कि क्षेत्र में वाहन चेकिंग का अभियान निरंतर जारी हैं। विना नंबर एवं बिना कागजों के वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही हैं। पिछले दिनों 27/9/23 को वाहन चेंकिग के दौरान पुलिस ने
बुलेट चालक दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा निवासी शास्त्री कालोनी को पकड़ा था। जांच के दौरान पाया गया कि दीपक ने बुलेट के साइलेंसर को मॉडिफाइड कर रखा था। जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का सीधा उल्लंघन था। पुलिस ने
बुलेट वाहन क्रमांक MP06/NA /1692 को अपनी गिरफ्त में लिया और वाहन चालक दीपक के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा बुलेट चालक के विरुद्ध 19,000/-हजार रुपये का जुर्माना किया गया। थाना प्रभारी ने नगर के समस्त बुलेट चालकों से बुलेट में लगे पटाखे युक्त मॉडिफाइड सायलेंसर का उपयोग ना कर कंपनी द्वारा दिए गए सायलेंसर का ही उपयोग करने की अपील की है। जिससे ध्वनि प्रदर्शन को बढ़ावा ना मिल सके।
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