विकास पवार बड़वाह – आज युवा अपने शौक मौज के लिए किस हद तक अपने आप को लेजा रहा है ।इसकी कोई सीमा नहीं है ।आज युवा नशे और यौन शौषण जैसे अपराध में खुद को धकेल रहा है। जिसका अंजाम आरोपित के साथ उसके माता पिता को भी भुगतना पड़ रहा है ।इसके बावजूद आज का युवा सबक नही ले रहा । हर एक दिन छोड़कर नाबालिक के साथ यौन शौषण की खबर
अखबारों की सुर्खियां बन रही है ।ऐसा ही एक मामला
सनावद थाने का प्रकाश में आया है। जहा पुलिस ने नाबालिक को अजमेर की एक झोपड़ी से बरामद किया ।
*नाबालिक को शादी का झांसा देकर किया यौन शौषण —–*
अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया की 1 फरवरी 2022 को आरोपित राजा ऊर्फ ताहिर ने पीडिता को बहला फुसलाकर उसे शादी का झांसा देकर सनावद स्थित कब्रीस्तान के पास बुलाया। जब पीड़िता वहा आई, तो पीडिता को एक चार पहिया वाहन में बैठाकर आरोपित ताहिर,भावना शेहबाज और सोहेल उसे इंदौर लेकर गए।इंदौर में भावना वाहन से उतर गई ।जबकि अन्य तीनों आरोपित ने मिलकर पीडिता को चार पहिया वाहन से अजमेर लेकर गए। जहा से आरोपित सोहेल और शेहबाज दो दिन बाद वापस आ गये। वही आरोपित राजा ऊर्फ ताहिर ने पीडिता को अजमेर स्थित एक झोपड़ी में रखा । जहा पीडिता के साथ वह जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाता रहा।इसकी भनक सनावद पुलिस को लगने पर 11 फरवरी 2022 को पुलिस ने अजमेर जाकर आरोपित ताहिर के कब्जे से पीडिता को छुड़ाया और उन्हें अपने साथ थाना सनावद लेकर आये। जहा पुलिस ने चारों आरोपियों के विरूद्ध धारा-366,368,376,376(2एन) भादवि व 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर विवेचना में लिया ।जिसके पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय बड़वाह में प्रस्तुत किया । जहां पर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण राजा ऊर्फ ताहिर पिता फिरोज निवासी लक्ष्मीगली सनावद, सोहेल पिता जहीर अहमद शेख निवासी खड़कपुरा खण्डवा और शेहबाज पिता शेख रफीक निवासी रामेश्वर टेकड़ा खण्डवा को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम करावास एवं आरोपी भावना पिता कमल राजपुत निवासी संजय नगर सनावद को 03 वर्ष का सश्रम कारवास की सजा सुनाई ।जबकि आरोपियों को कुल 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।
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