शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

विकास पवार, बड़वाह – नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्टूबर 2021 को पीडिता और उसके परिवार सदस्य खाना खाकर सोए थे। रात को करीब 2 बजे पीडिता के पिता ने उठकर देखा तो पीडिता खटिया पर नहीं दिखी। तभी पिता ने अपने पुत्र को जगाया और पीडिता को आसपास व रिश्‍तेदारों के वहा तलाश किया। जब पीडिता का कोई पता नहीं चला।हालाकी पीडिता से पडोस में रहने वाला रामेश्‍वर पिता रमेश बारेला निवासी भगवानपुरा बातचीत किया करता था। जब पीडिता नही मिली, तो पिता को शंका हुई कि रामेश्‍वर उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर कही ले गया। पीडिता के पिता ने 28 अक्टूबर 2021 को थाना बैडिया पर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जिसके बाद आरोपी रामेश्‍वर से दिनांक 05.जनवरी 2022 को ग्राम बेगमपुरा सोलापुर महाराष्‍ट्र से पीडिता को दस्‍तयाब किया गया।

नाबालिक से पूछताछ में मालूम पड़ा आरोपी का कारनामा —

बेडिया पुलिस ने जब पीडिता से पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना वाले दिन वह शौच करने बाहर गयी थी। तब आरोपी उससे वहा मिला और उसे साथ चलने को कहा। इस दौरान आरोपी ने नाबालिक को शादी करने का झांसा दिया।जिसके बाद उसे बहला फुसलाकर वह बेगमपुर लेकर गया। पीड़िता ने बताया की आरोपी ने मेरे साथ कईं बार खोटा काम किया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर दोनो का मेडिकल कराया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट में पीडिता गर्भवती होना पाई गई।इसके बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 376(2एन) भादवि व 3/4, 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय बड़वाह में प्रस्‍तुत किया था। जहां पर साक्ष्‍य के आधार पर धारा 363,366ए, 376(3) भादवि व 5जे-2/6, 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आरोपी को दोषी मानते हुए। बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 32 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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