11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए कर सकेंगे आवेदन

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भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की बढ़ाई तिथि

प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हुई थी।

11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे

मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2023 के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा Voter Helpline APP के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

22 लाख 95 हजार 554 आवेदन हुए प्राप्त

प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू हुए मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अब तक 22 लाख 95 हजार 554 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के 12 लाख 8 हजार 515 आवेदन, फॉर्म-7 के 3 लाख 15 हजार 163 और फॉर्म-8 के 7 लाख 71 हजार 876 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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