मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की कार्यवाही 31 अगस्त तक करें

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अनोखा तीर, हरदा। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के मान से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं को जोडने, मृत मतदाताओं के नाम निरसित करने एवं मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की प्रविष्टियों के संशोधन तथा शिफ्ट किए जाने का कार्य इन दिनों किया जा रहा है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने अथवा संशोधित करने अथवा नाम कटवाने की कार्यवाही 31 अगस्त तक की जा रही है। जो व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, वे अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी अर्थात बीएलओ से संपर्क करें, या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अपने नाम जुड़वाने की ऑनलाइन कार्यवाही कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट को बूथ लेवल अधिकारी को दावे आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु समस्त बूथ लेवल एजेंटों को भी उस मतदान केन्द्र की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली की प्रति नि:शुल्क दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वह मतदान केन्द्र क्षेत्र में ऐसे छूटे हुए मतदाताओं की जानकारी एवं मतदाता सूची में दर्ज मृत मतदाताओं की जानकारी बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.गौड़ा ने बताया कि किसी भी बूथ लेवल एजेंट को अधिकतम 10 आवेदन बल्क में बीएलओ को देने की छूट होगी। इससे अधिक आवेदन बूथ लेवल एजेंट बल्क में नहीं दे सकेंगे। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने बूथ लेवल आफिसरों एवं मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु झग्गी-झोपडी क्षेत्रों एवं अवैध कॉलोनियों में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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