13 वर्षिय बालिका के साथ बीच बाजार में युवक ने की छेड़छाड़ 

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विकास पवार बड़वाह – 13 वर्षिय बालिका के साथ बीच बाजार में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई । अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि पीडिता 27 जुलाई 2022 को अपने दादा के साथ चावल बेचने सनावद बाजार आई थी। पीडिता को उसके दादा सनावद बस स्टेशन से थोड़ी दूर पर बैठाकर चावल का भाव पुछने गये थे। तभी विनोद पिता गजानंद निवासी इनपुन पुनर्वास थाना मांधाता जिला खण्डवा आया और उसके साथ धक्का मुक्की कर छेड़छाड़ करने लगा ।इस दौरान उनसे पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड़ और बार बार उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा । पीडिता द्वारा चिल्लाने पर उसके गांव का रहने वाला धर्मेंन्द्र वहां आ गया ।जिसने पीडिता का बचाव किया ।जिसे देख विनोद ने वहा से भागने का प्रयास किया।जिसे धर्मेंन्‍द्र ने पकड़ लिया।जिसके बाद धर्मेंन्द्र ने घटना की जानकारी पीड़िता के माता पिता को दी । बाद में पीडिता ने उसके दादा और उसके माता पिता के जाकर सनावद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता की रिपोर्ट के आधार पर सनावद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में मामला पंजीबद्ध किया ।जिसमे अनुसंधान के पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहा 17 अगस्त 2023 को माननीय न्याायालय ने निर्णय लेकर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-7/8 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा-354 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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