नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस वर्ष के कारावास की सजा

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विकास पवार बड़वाह – शादी का झांसा देकर 13 वर्षीय बालिका के साथ खोटा काम करने वाले आरोपित को बीस साल का कठोर कारवास की सजा और 22 हजार रुपए का जुर्मना किया गया है ।इस मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने बताया की 2 मार्च 2022 को आरोपित आनंद पिता रामबक्श निवासी मुवासिया थाना कन्नौद जिला देवास हाल मुकाम ग्राम टोकलाय ने नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ इंदौर और सतवास लेकर गया । जहा आरोपित ने पीड़िता के साथ प्रतिदिन खोटा काम किया ।इस मामले में पीड़िता के पिता ने बड़वाह थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । जहा से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जहा न्यायालय ने आरोपी आनंद को पास्को एक्ट की धारा 5 एल/6 एवम भारतीय दंड विधान की धारा 363,366,376 एन,376(3) में दोषी माना ।इन धाराओं के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर का और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया ।प्रकरण के अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा की गई ।

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