ग्राम मुख्त्यारा रहवासी मजदूर के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा 

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

विकास पवार बड़वाह समीपस्थ ग्राम मुख्तयार के रहवासी मजदूरी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई । प्राप्त जानकारी से जितेंद्र 18 अप्रैल को अपने घर से ग्राम के ही संतोष दांगी के खेत में काम करने का बोलकर निकला था ।जिसके बाद करीब 11 बजे जितेंद्र की बेटी दिव्या को पता चला की उसके पिता खेत में नही पहुंचे ।इस सूचना पर दिव्या अपने पिता को ढूंढने निकली ।तभी उसने देखा की गांव के ही रहने वाले परसराम दांगी के बाड़े में उसके पिता के साथ शराब के नशे में आरोपी रामलाल पिता बाबूलाल भील उम्र 50 निवासी ग्राम तिल्लोर खुर्द जिला इंदौर बेलगाड़ी के खरालिए से मार रहा था ।घटना देख जब दिव्या चिल्लाई तो रामलाल घटना स्थल से भाग निकला ।जिसके बाद जितेंद्र के सिर से अधिक खून निकलता देख परिजन उसे उपचार के लिए बलवाड़ा के अस्पताल लेकर गए । जहा डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।इस मामले में दिव्या की रिपोर्ट के आधार पर बलवाड़ा थाने पर धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जहा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त रामलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया ।उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा की गई ।

94 Views

Leave a Reply

error: Content is protected !!