विकास पवार बड़वाह – भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करने वाले आरोपित को न्यायालय ने 5 -5 साल के कारावास की सजा के साथ चार हजार रुपए जुर्माना लगाया ।इस मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने बताया कि पीड़िता ने बड़वाह थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । जिसमें उसने अपने चचेरा भाई द्वारा अश्लील हरकत करने की बात रिपोर्ट में कही थी । पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि मेरा चचेरा भाई रवि उसकी मम्मी के साथ मेरे घर आया था । जहा चाय पीने के बाद रवि की मम्मी पड़ोस के घर गई थी ।तभी रवि ने पीड़िता से पीने के लिए पानी मांगा ।जब पीड़िता पानी देने आई तो रवि ने उसके साथ अश्लील हरकत की ।तभी पीड़िता चिल्लाई तो रवि घर से भाग गया ।जिसके बाद जब शाम को पीड़िता के माता-पिता घर आए तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई और बड़वाह थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई ।पुलिस ने पीड़िता के बताए अनुसार रवि के विरुद्ध धारा 354,354 क भादवि और 7/8 पास्को, 9 एम,एन /10 पास्को एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।जिसके पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।इस मामले में समपूर्ण विचारण के बाद न्यायालय ने 22 जुलाई 2023 को निर्णय लेकर अभियुक्त रवि पिता नरसिंह उम्र 24 निवासी नंदा नगर जिला इंदौर को 9 एम,एन /10 पास्को एक्ट में 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई ।जबकि चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया ।इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा की गई ।
Views Today: 2
Total Views: 56

