नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल कारावास की सजा

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आरोपी युवक को दो हजार रुपए का किया जुर्माना  

विकास पवार, बड़वाह – एक युवक से परेशान नाबालिक पीड़िता ने सनावद थाने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ।जिसमे उसने बताया की 5 सितंबर 2022 के दिन वह स्कूल से वापस अपने घर लोट रही थी ।तभी उसे रास्ते में आरोपी रुपेश पिता खयालीलाल खांडे उम्र 21 निवासी बिजलवाड़ा ने उसकी मोटरसाईकल पर बैठने को कहा ।इस बात पर पीड़िता ने उसे मना किया ।तभी रुपेश ने पीड़िता का बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ लिया।तभी पीड़िता उसका हाथ छुड़ाकर मौके से भाग गई ।जिसके बाद रूपेश आए दिन उसका पीछा करता रहता था।उसी इस हरकत से पीड़िता काफी परेशान होने लगी ।जिसके बाद पीड़िता ने थाने पर रूपेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई ।पुलिस ने आरोपी रुपेश के खिलाफ धारा 354,354 घ भादवि एवं 7/8 पास्को एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।जिसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।जिसमे सम्पूर्ण विचारण के बाद न्यायालय ने निर्णय लेकर 21 जुलाई 2023 को अभियुक्त रूपेश को धारा 354 भा.द.स में एक वर्ष तथा धारा 7/8 पास्को एक्ट में तीन साल का कारावास की सजा और दो हजार रूपये का जुर्माना किया ।इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा की गई ।

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