उपभोक्ता आयोग का आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिले के ग्राम कुकरावद, बारंगी, भैरोपुर, सारसूद व खेड़ीनीमा के 13 किसानों को खरीफ 2018 व 2019 की फसल बीमा की राशि बैंकों द्वारा पटवारी हल्का नंबर बदलने व पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण नहीं मिल रही थी, इन किसानों को उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद 7 लाख की फसल बीमा राशि वाद व्यय सहित मिलेगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती विभा पाण्डे द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक व सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक में आदेशित 13 किसानों के केसीसी खाते थे इन किसानों को बैंको द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज कर देने के कारण फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद किए आदेश के अनुसार बैंक व बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त अथवा पृथकत: किसानों की बीमा राशि आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर देना होगी। अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इन किसानों को 3 हजार रुपए मानसिक संत्रास व वाद व्यय के दिए जाएंगे। इस आदेश के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक से ग्राम कुकरावद के किसान हरिओम गुर्जर को 32 हजार 640, विजय गुर्जर को 53 हजार 940, जगदीश गुर्जर को 86 हजार 980, ग्राम बारंगी के किसान मोहनलाल मीना को 62 हजार 240, पुष्पाबाई मीना को 45 हजार 982, ग्राम तजपुरा के किसान नरेन्द्र करवाल को 55 हजार 202, ग्राम सारसूद के किसान आत्माराम चाकर्डे को 58 हजार 669 तथा ग्राम लहाड़पुर के संतोष राजपूत को 1 लाख 2105 रुपए मिलेंगे। यस बैंक हरदा ग्राम भैरोपुर के किसान प्रेमनारायण जाट को 64 हजार 700 रुपए एवं एक्सिस बैंक ग्राम अतरसमा की कृषक गीताबाई को 40 हजार रुपए तथा सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक के ग्राम सिरकम्बा के किसान उदयसिंह धाकड़ को 29 हजार 491 एवं ग्राम खेड़ीनीमा के मोहनलाल जाट को 33 हजार 474 रुपए व बाबूलाल जाट को 49 हजार 270 रुपए फसल बीमा राशि के मिलेंगे।

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