खंडवा- जिले का विशेष न्यायालय पॉक्सो चर्चा में है। न्यायाधीश प्राची पटेल ने अभियुक्त अजय पिता दरियाव आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम पिपलोद, को 20 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मामला 20 मई 2019 का है। गांव में शादी थी। 16 साल की लड़की शादी में से वापस घर नही आयी। तलाश की, पर वह नहीं मिली। फरियादी को शंका हुई कि, आरोपी अजय पिता दरियाव के साथ उसकी लडकी पीडिता चली गई होगी। थाना पिपलोद में रिपोर्ट लिखाई।
पुलिस ने शिकंजा कसा था और अजय से लड़की बरामद कर ली गई। उसने बताया कि आरोपी अजय उससे मिलता था और बातचीत करता था। कहता था कि वह उससे प्यार करता हूं। आरोपी अजय मुझे पैदल बोरखेड़ा चारखेडा होते हुये ले गया। आरोपी अजय ने उसे जलगांव सुरत में कहां रखा उसे पता नहीं। जगह न आरोपी अजय उसके साथ उसकी मर्जी के बिना खोटा काम करता था।
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