नाबालिग से महाराष्ट्र में शादी, 20 साल की सजा

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खंडवा- नाबालिगों पर अत्याचार के मामलों में कोर्ट काफी सख्त हो गई है। खंडवा जिले में ही ऐसे केसों में औसतन सप्ताह में एक बड़ी सजा का निर्णय आ रहा है। एक मामले में नाबालिक बालिका द्वारा घटना का समर्थन न करने के बाद भी डी.एन.ए. रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण आरोपी को दोषी करार दिया। इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण होगा।
विशेष न्यायालय पॉक्सो प्राची पटेल ने अभियुक्त अभयसिंह पिता जसवंतसिंह, 20 साल निवासी ग्राम लुन्हार थाना पिपलोद को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। 28 जून 2019 का मामला है। रात में 15 वर्षीय युवती शौच करने गई थी। कोई पीडि़ता को भगा ले गया।

बाद में पीडि़ता को आरोपी अभयसिंह के कब्जे में मिली। अभय ने कहा कि वे दोनों प्यार करते हैं। युवती नाबालिग थी। आरोपी अभयसिंह ने उसे चालीसगांव में पत्नी बनाकर रखा। न्यायालय के समक्ष पीडि़ता ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया, किन्तु पीडि़ता से जप्त उसके आर्टिकल्स और आरोपी के आर्टिकल्स डी.एन.ए. जांच हेतु भेजा गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, न्यायालय ने डी.एन.ए. रिपोर्ट पॉजिटिव आने से आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

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