ओवर एज भी कर्मचारी चयन परीक्षा में पात्र : हाईकोर्ट

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अनोखा तीर, जबलपुर। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ओवरएज घोषित उम्मीदवार भी फॉर्म भरने के पात्र हैं। हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में फॉर्म भर सकेंगे। इस बारे में हाईकोर्ट जबलपुर का अंतरिम आदेश जारी हुआ। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता पैनल सदस्य एवं जबलपुर के अधिवक्ता राजेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 18 सितंबर 2022 द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई पात्रता चयन परीक्षा संचालित नहीं होने के कारण तीन वर्षों की छूट प्रदान कर अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। इस छूट के आधार पर अभ्यर्थी साल 2018 एवं 2023 उच्च माध्यामिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होकर क्वालीफाई योग्य घोषित हुए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन परीक्षा का प्रावधान नहीं था। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं। परंतु आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अधिकतम आयु 40 अनारक्षित अधिरोपित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु आयु 42 साल है। कर्मचारी चयन आयोग के नए नियम के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हैं। इस पर ओवरएज घोषित पीड़ितों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट जबलपुर के वकील के अनुसार समान प्रकृति की याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के फॉर्म को स्वीकार करने का आदेश जारी किया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा की आयु सीमा छूट विवाद में उच्च न्यायालय जबलपुर ने कुछ कथित ओवर एज याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार करने के अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। इस तरह उच्च न्यायालय से ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आयुसीमा में लाभ मिलेगा।

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