अनोखा तीर, हरदा। गुरुवार को आरटीओ अधिकारी श्रीमती निशा चौहान के नेतृत्व में जिले के बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें आरटीओ अधिकारी के द्वारा जिले में संचालित बसों को सही तरीके से एवं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चलाने एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के पालन करने के निर्देश दिए गए तथा नियमों के पालन न करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। बैठक में आरटीओ अधिकारी निर्देश दिए कि 300 कि.मी से ज्यादा दूरी वाली बसों में 2 वाहन चालक हो। समस्त वाहन के आवश्यक दस्तावेज गाड़ी में उपलब्ध रहे। सवारी क्षमता से अधिक न हो। नियंत्रित गति से ही वाहन चलाए। चालक एवं परिचालक वर्दी में रहें। यात्रियों से चालक एवं परिचालक का व्यवहार अच्छा रहे। वाहन साफ सुथरा रहें। महिला यात्री सीट रिजर्व रहें। चालक वाहन चलाते समय नशे की हालत में न हों। वाहन सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।

