अनोखा तीर, हरदा। यातायात व्यवस्था को सुधारने तथा लोगों को सुरक्षित परिवहन के प्रति जागरूक करने नित नए नियमों का विस्तार जारी है। वहीं वाहन चालक नए नियमों को जल्द से जल्द समझ लें, इस लिहाज से जुर्माने की राशि व उसका दायरा दोनों बढ़ाया गया है। परंतु जमीनी हकीकत की बात करें तो यातायात नियम केवल कागज पर हैं, जबकि मैदानी तस्वीर कुछ ओर बयां करती है। इन सबके बीच नित नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। इनका कितना पालन होगा ? ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल यह सब आमजन के हितार्थ बताया जा रहा है। बहरहाल, यदि आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और अक्सर कोई व्यक्ति आपके पीछे बैठता है तो अब उसे भी हेलमेट पहनाना होगा। अन्यथा दोनों के ऊपर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए नियम का खाका तैयार हो चुका है। इसे लागू करने से पहले 15 जून तक वाहन चालकों को इस बारे में समझाइश देने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ताकि लोग जागरूक होकर नियमों का पालन सुनिश्चित कर लें। इसके बाद बगैर हेलमेट पाएं जाने पर पहले से ढ़ाई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पीछे बैठने वाली सवारी से 500 रूपयें तथा वाहन चालक से 300 रूपयें कुल मिलाकर 800 रूपयें का जुर्माना लग सकता है। हालांकि नियम में कुछ शिथिलताएं भी रहेंगी जैसे 4 साल तक के बच्चे को हेलमेट अनिवार्य नही रहेगा। वहीं सिख समुदाय के लोगों को बगैर हेलमेट वाहन चलाने की रियायत रहेगी।
लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड
जुर्माने के साथ ही वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकेगा। यह लाइसेंस तभी बहाल होगा, जब संबंधित व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कम से कम दो दिन की ट्रेनिंग लेगा। यह व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। 15 जून से सख्ती की जाएगी।
सवारी भी कार्रवाई के दायरें में
नए नियम को लेकर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि पहली बार में बिना हेलमेट पाए जाने वाले व्यक्ति पर धारा 206 (4) अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ चालक पर हेलमेट नही पहनने की कार्रवाई करते थे। परंतु अब चालक और उसके पीछे बैठी सवारी दोनों कार्रवाई के दायरें में आएंगे।
Views Today: 2
Total Views: 38