15 जून के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले

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अनोखा तीर, हरदा। प्रदेश में सरकार द्वारा लायी गई नई ट्रांसफर नीति पर शीघ्र अमल होने वाला है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग में आगामी माह 15 जून के बाद से तबादले होने शुरू होंगे। इसमें अब कई वर्षों से शहरी स्कूलों में जमे शिक्षकों को गांवों के स्कूलों में भेजा जाएगा। यूं तो यह प्रक्रिया 15 मई तक पूरी करनी थी। मगर वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते 15 जून के बाद विभाग में तबादले शुरू होंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश शासन ने पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह इस साल 2023-24 से लागू होना है। इसके तहत शिक्षा का विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया तेजी 31 मार्च से 15 मई के बीच होना है। लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के कारण इसमें देरी हो रही है।

इसके बाद नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादले किए जाएंगे।

नई शिक्षा नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 साल तथा शुरूआत में न्यूनतम 3 साल काम करना है।

3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला

नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक तबादला होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे।

ऑनलाइन होंगे आवेदन

स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। साथ ही प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा।

इन्हें मिलेगी छूट

गंभीर बीमारी से ग्रस्त, विकलांगता से पीड़ित और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तीन वर्ष शेष है, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।

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