जिससे किया था प्यार, ले ली उसने जान  

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हत्या का पर्दाफाश! आरोपी गिरफ्तार, पहुंचा जेल

 

 करीब एक सप्ताह पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी ने एक-दो दिन साथ रहने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नही, पुलिस की जांच को गुमराह करने की मंशा से पीड़िता की हत्या करने के बाद उसके हाथ व पैरों को भारी पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। आरोपी मृतिका की बहन का जेठ ही निकला। जब मृतिका ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने उसकी हत्या कर दी।  

 

अनोखा तीर, खिरकिया। छीपाबड़ थानाक्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसे मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के अपहरण का ये मामला 9 दिन पहले 17 अप्रैल को घटित हुआ था। जिसके तीसरे दिन यानि 19 अप्रैल को आरोपी दीपक पिता गेंदालाल गौर उम्र 30 साल ने पीड़िता का गला घोंटकर उसे मार डाला। इतना ही नही, पुलिस को गुमराह करने की मंशा से मृतिका के हाथ आर पैर को भारी पत्थर से कुचल दिया। आरोपी ने टिमरनी थानाक्षेत्र के छीपानेर जाकर वहां नर्मदा ब्रिज के नीचे घटना को अंजाम दिया था। ये सब बातें पुलिस जांच में सामने आई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश्वरी महोबिया ने बताया कि छीपावड़ थानाक्षेत्र के इस गंभीर प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन ने प्रकरण नाबालिग से जुड़ा होने के चलते तुरंत आवश्यक निर्देश प्रदान किए, वहीं मामले से पर्दा उठाने के लिये एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने पीड़िता ने जुड़ी कई बातों की बारिकी से पड़ताल की। इस दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर रहटॉखुर्द निवासी दीपक गौर को अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पुछताछ की। जिसके बाद आरोपी टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि पीड़िता साथ रहने की बात पर अड़ गई थी। जिसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के कथन तथा उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से पीड़िता के कपड़े समेत वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि की। वहीं पीड़िता की पीएम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक के विरूद्ध धाराओं में इजाफा कर धारा 363, 366, 302, 376 (2) एन भादवि, 5/6 पाक्सो एक्ट अंतर्गत प्रकरण विवेचनाधीन है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को न्यायालय में आरोपी दीपक को पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया है।

मंदिर से गायब हुई थी

पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे के आसपास पीड़िता घर पर यह कहकर निकली थी कि वह शक्ति माता मंदिर जा रही है। करीब साढ़े 11 बजे तक वह घर नही लौटी तो परिजन उसे ढूंढते-ढूंढते मंदिर पहुंचे। जहां पीड़िता दूर-दूर तक दिखाई नही पड़ी। यहां परिजनों को एक बैग मिला, जो पीड़िता अपने साथ लेकर निकली थी। जिसके बाद परिजन तुरंत छीपाबड़ थाने पहुंचे। जहां पुलिस को सारा हाल बताया। जिस पर से छीपाबड़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 180/23 धारा 363 भादवि का प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी थी।

इनकी महती भूमिका

प्रकरण टिमरनी एवं छीपाबड़ दोनों पुलिस थाना की सक्रिय भूमिका रही। प्रकरण को सुलझाने गठित टीम में एसडीओपी उदयभान सिंह, निरीक्षक राजेश साहू, निरीक्षक सुशील पटेल, उनि संदीप जाट, उनि प्रियंका पाठक, उनि संतोष श्रीवास्तव, उनि सीताराम पटेल, उनि अजय रघुवंशी, उनि महेश टेकाम, प्रधान आरक्षक मनोज रघुवंशी, आरक्षक त्रिवेंद्र तोमर, अशोक बरिवा, नीलेश करपे, नवीन कुशवाहा, चालक सुनील वाघेल, जशवंत एवं साइबर सेल से आरक्षक कमलेश, आरक्षक मनोज और आरक्षक लोकेश ने सराहनीय भूमिका रही।

 

. तो रास्ते से हटाने की ठान ली

पीड़िता के लापता होने के दो दिन यानि 19 अप्रैल को छोटी छीपानेर के ग्राम कोटवार ने करताना चौकी को सूचना दी कि पुल के नीचे अज्ञात युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पहले से मौजूद ग्राम कोटवार समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में मर्ग क्रमांक 0/23 धारा 174 जा.फौ कायम कर टिमरनी थाना में असल कायमी क्रमांक 18/23 धारा 174 जा.फौ दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच दौरान छीपाबड़ थाना में दर्ज प्रकरण के फरियादी को बुलाया गया। जिसने अपहृत नाबालिका के रूप में मृतिका की पहचान की। इसके बाद मृतिका के शव का पीएम कराया गया। वहीं मर्ग डायरी छीपाबड पुलिस को भेजी गई। इस बीच चिकित्सकों ने मृतिका की पीएम रिपोर्ट दी। जिसके अनुसार मौत का कारण स्ट्रेंग्यूलेशन पाया गया। जिस पर से थाना छीपाबड़ में धारा 302 भादवि का इजाफा कर आरोपी की तलाश शुरू की। कार्रवाई दौरान पुलिस को एक कड़ी मिली। जो एक नही बल्कि चारों तरफ से संबंधित को घटना से जोड़ता है। जिसके आधार पर पुलिस ने रहटॉखुर्द निवासी दीपक पिता गेंदालाल गौर को सिविल लाइन थाना में अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस पुछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय से 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगकर अन्य पहलुओं पर गहन पुछताछ की। साथ ही आरोपी अपहृता को जिन स्थानों पर लेकर गया, उनकी तस्दीक की। वहीं साक्ष्यों का भी संकलन किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक गौर लाईट फिटिंग का काम करता है। उसने अपहृता को अपने साथ हरदा स्थित मुदित होम कालोनी में लेेकर गया। जहां एक खाली मकान में पीड़िता को रखा। दूसरे दिन18 अप्रैल को अपहृता को आरोपी ने स्वयं की पत्नि बताकर सिद्धि विनायक कालोनी में एक कमरा किराये पर ले लिया। 19 अप्रैल की सुबह आरोपी पीड़िता को छीपानेर स्थित नर्मदा घाट लेकर पहुंचा। यहां पुल के एकांत पाकर उसने पीड़िता का गला घोंट दिया। हत्या के बाद मृतिका के एक जोड़ी कपड़े और स्काफ आरोपी के बताये अनुसार हरदा में खेड़ीपुरा स्थित अजनाल नदी के पुल के नीचे से बरामद किये हैं। वहीं अपराध में प्रयुक्त मोटरसाईकल, बैग तथा आरोपी के घर से सामान खरीदी के बिल जप्त किए हैं। आरोपी ने मृतिका को खातेगांव में जिस दुकान से कपड़े एवं बिछिया दिलाई थी, पुलिस ने सबंधित दुकानदार से इस बात की पुष्टि की। आरोपी ने यह भी बताया कि उसने मृतिका को फरवरी महिने में एक छोटा किपेड वाला सेमसंग मोबाईल और एक सिम सिराली से खरीदकर दी थी। जिसके जरिये दोनों के बीच बातचीत होती थी। पुलिस ने मोबाईल विक्रेता से इसकी तस्दीक की है। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण आरोपी दीपक अपह्ता की बहन का जेठ है। जिसके अपहृता के संग अवैध संबंध थे। आरोपी दीपक ने मृतिका को बहला-फुसलाकर शादी का लालच देकर अपने साथ लेकर गया था। वहीं बाहर ले जाकर आरोपी उसे अपने साथ रखने की बात से मुकर गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। आरोपी का कहना था कि पहले से शादीशुदा होने के कारण अपने परिवार तथा बच्चो के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन मृतिका उसके साथ रहने की जिद्द पर अड़ी रही। इसी बात को लेकर दीपक ने उसकी हत्या की योजना बनी डाली और 19 अप्रैल को मौका पाकर अपने गलत मंसूबों को अंजाम दे दिया।

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