अहमद की अध्यक्षता में कमेटी संचालन पर मुहर

schol-ad-1

 

अनोखा तीर, हरदा। जिला वक्फ कमेटी की कमान को लेकर चल रही खींचतान के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था। जहां से मंगलवार 25 अप्रैल को फैसला आया है। जिसके अनुसार मकसूद अहमद की अध्यक्षता में जिला वक्फ कमेटी का संचालन होगा। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश जारी है। जिलाध्यक्ष मकसूद अहमद ने बुधवार को पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय न्यायालय के फैसलें को न्यायोचित बताया। वहीं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त किया है। अहमद ने बताया कि 20 अप्रैल 2023 को मध्यप्रदेश हाइकोर्ट में लंबित रिट पिटिशन क्रमांक 9275 राशिद अहमद विरूद्ध मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल एवं मकसूद अहमद अध्यक्ष जिला वक्फ कमेटी हरदा के मामले में दोनों पक्षों के वकीलों मध्य बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, मंगलवार 25 अप्रैल को सुनाया गया। जिसके चलते राशिद अहमद की अपील खारिज हुई है। वहीं मकसूद अहमद की अध्यक्षता वाली जिला वक्फ कमेटी को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर कार्यरत रहने की मुहर लगाई है। हाईकोर्ट का फैसला अहमद के पक्ष में आने के बाद शफी न्याजी, शकील कबाड़ी, रहमान चौहान, शेख हसन हाजी, मुस्ताक अहमद, ईशाक खां, लालू पेन्टर, हाजी रफीक नूर न्याजी, मंजूर अहमद, दिलावार खान एवं विलाल मालिक सहित अन्य लोगों ने निर्णय के प्रति आभार जताया है।

Views Today: 2

Total Views: 42

Leave a Reply

error: Content is protected !!