कोर्ट में राजीनामा ना करने की बात पर हत्या कारित करने वाले पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास

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खंडवा। जिला न्यायालय द्वारा बुधवार को कोर्ट में राजीनामा ना करने की बात पर हत्या कारित करने वाले पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन द्वारा अभियुक्तगण लखन पिता हरिराम, उम्र-45 दीपक पिता लखन, उम्र 22 वर्ष, गोपाल पिता लखन, उम्र 20 वर्ष, सभी निवासी कालमुखी, धनगांव जिला खण्डवा को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मो. जाहिद खान द्वारा बताया कि फरियादी नारायण पिता दयाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कालमुखी रहता हुँ, खेती करता हुँ। दिनांक 18.10.2021 को मैं तथा करण, सतीश, कडवाजी चारों कडवाजी के घर सामने ओटले पर बैठे थे। दिनांक 18.10.2021 के रात 8 बजे करीबन प्रवीण पिता मगन बडगुर्जर मजदुरी कर घर तरफ जा रहा था इतने में लखन पिता हरिराम बडुगुर्जर, दीपक पिता लखन बडगुर्जर गोपाल पिता लखन बडगुर्जर, महेश पिता लखन बडगुर्जर चारो एक साथ आये व प्रवीण का रास्ता रोक लिया व मां बहन की अश्लील नंगी नंगी गालियां देने लगे। चारों बोले कि प्रवीण तुने तेरी औरत सुनीताबाई के केस में राजीनामा क्यों नहीं करता है, प्रवीण बोला कि मैं राजीनामा नहीं करुगां इतने में दीपक ने प्रवीण को बड़ा पत्थर सिर में जान से मारने की नियत से मारा, जो सिर में लगा। गोपाल ने प्रवीण को मोटी लकडी मारी तथा महेश ने बेल्ट से प्रवीण को मारा, प्रवीण बेहोश होकर गिर गया। लखन बोला कि आज साले को जान से ही खत्म कर दो जिन्दा नही रहना चाहिये। घटना देखकर प्रवीण की मां इन्दिराबाई दौडकर छुडाने आई तो लखन ने हाथ मुक्कों से मारपीट कर धक्का दे दिया इतने में, मैं, सतीश, करण कडवाजी दौडकर गये बीच बचाव कर छुडाया तो लखन, दीपक, महेश और गोपाल चारो वहां से भाग गये उसके बाद सतीश तथा मदन दोनों प्राईवेट जीप से प्रवीण को खण्डवा अस्पताल ईलाज के लिये लेकर गये है जहाँ उपचार के दौरान प्रवीण की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया।

 

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