अनोखा तीर, खंडवा। जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकाण्ड में न्यायालय ने पत्नी व सास के हत्यारे को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन की न्यायालय द्वारा अभियुक्त नईम खान पिता रसीद खान उम्र-34 वर्ष, निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला खंडवा को धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने बताया कि आरक्षी केन्द्र मोघट रोड पर प्रत्यक्षदर्शी दीपक गौतम द्वारा 8 जुलाई 2020 को आरोपी नईम खान के नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह जयनगर मदरसा के पास अनवर मंसूरी के मकान के प्रथम मंजिल पर परिवार सहित किराए से रहता है। इसी मकान के तल मंजिल पर अंजुम पति नईम खान एवं उसकी मां मेहरून बी भी किराए से रहती है, जिनके यहां अंजुम का पति नईम कभी-कभी आता जाता था। 7 जुलाई 2020 को रात करीब 10.30 बजे वह अपने पिता श्यामलाल, मां सुनिता के साथ घर पर था, तब नीचे अंजुम और मेहरून बी के घर से बचाओ-बचाओ चिल्लाने की आवाज आई, इस पर वह और उसके पिता नीचे आए मोहल्ले के गुरमीत भाटिया, रिजवान पत्रकार आदि लोग अंजुम के घर के बाहर आ गए थे। अंजुम के घर में बिजली की लाइट जल रही थी जिसके उजाले में दरवाजे से झांककर देखा तो नईम खान ने उसकी पत्नी अंजुम के गले पर छुरे से मारा, उसकी सास मेहरून बी बीच बचाव करने आई तो उसके गले पर भी नईम खान ने छुरे से मार दिया, जिससे दोनों वहीं फर्श पर गिर गई। उन्होंने आवाज दी तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिजवान पत्रकार ने 100 डायल पर फोन लगाकर पुलिस को मौके पर बुलाया। तब तक नईम खान घर से निकलकर भाग गया।
पुलिस के आने के बाद उन्होनें देखा अंजुम बी और मेहरून बी दोनों के गले पर चोट होकर खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी। नईम खान ने अंजुम बी और मेहरून बी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। बाद में वह अपने पिता के साथ थाने पर पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार द्वारा की गई।
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