कांग्रेस पार्षद पर एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

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नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारी के साथ गाली गलौच का मामला 

भैरुंदा ( नसरुल्लागंज)। नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज करने के मामले में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हैं। पुलिस ने इस मामले में धारा 294,506 भादवि 3(1) (द), 3(2) (वीए ) एससीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नगर परिषद में ड्रायवर के पद पर पदस्थ नितेश पिता फूलचंद सरसवाल निवासी ग्राम छापरी हाल निवास सुभाष कालोनी भैरुदा ने आवेदन के माध्यम से पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन की तरह 10/04/23 को शाम 07 बजे के लगभग नगर परिषद कार्यालय में गाड़ी खड़ी कर जा रहा था। इसी दौरान बस स्टेण्ड पर वार्ड क्रमांक 8 के कांग्रेस पार्षद अशपाक खान मिले और कहा कि उन्होने मुझसे किसके संरक्षण में दुर्गा मंदिर के पास राजू बडो़ले का टप (गुमटी) रखवाया हैं। मैने कहाँ कि मैने कोई भी गुमटी नहीं रखवाई हैं तो मेरे साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर जलील किया और नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी। मैं उस वहा से चला गया। दूसरे दिन 11/04/23 को रात्रि 8.30 बजे में नगर पालिका की गाड़ी से धुआँ छिडकने जा रहा था। तब मेरे साथ नगर परिषद का ही एक और कर्मचारी बसंत भी मौजूद था। सांई चौराहे पर एक बार फिर वही बात दोहराते हुए फिर जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसी से क्षुब्ध होकर पुलिस में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने इस मामले में दो दिन बाद कार्यवाही की हैं।

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