न्यायालय ने किया असुरक्षित अवमानक खाद्य पदार्थ के आरोप में दोषमुक्त

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अनोखा तीर, हरदा। असुरक्षित एवं अवमानक खाद्य पदार्थ के मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष की अपील स्वीकार कर सुनवाई बाद उन्हें दोषमुक्त करार दिया। जानकारी के अनुसार दाण्डिक अपील क्र. 52/2022 में अपीलार्थी आदित्य बजाज आ. संतरामदास बजाज एवं संतरामदास बजाज द्वारा प्रस्तुत अपील को मंजूर करते हुए न्यायालय ने गत दिवस दोषमुक्त कर दिया है। मामले में बचाव पक्ष अधिवक्ता श्याम बंसल द्वारा बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती शकुंतला मिश्रा द्वारा आदित्य बजाज के यहां से 29 जून 2013 को तुअर दाल का नमूना जांच हेतु लिया था। जो जांच उपरांत असुरक्षित और अवमानक पाया गया। आरोपीगण पर तुअर दाल जिसमें खेसरी दाल थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे ने असुरक्षित अवमानक तुअरदाल के अपराध को लेकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। यहां से 22 सितंबर 2022 को दोनों आरोपीगण को दोषी पाकर 6-6 माह के कारावास एवं एक-एक लाख के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध आरोपीगण द्वारा प्रधान सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इसमें सुनवाई के बाद आरोपीगणों को दोषमुक्त किया गया। इस मामले में आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता श्याम बंसल ने पैरवी की।

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