अनोखा तीर, हरदा। म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा की शर्ते एवं भर्ती नियम २०१८ के नियम 5 (4) अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा के बाद चयनित प्रतिभागियों का नियुक्ति आदेश जारी हुआ है। जिले में ऐसे २९८ प्राथमिक शिक्षकों की सूची जारी की है। जिला शिक्षा अधिकारी एलएन प्रजापति ने बताया कि सूची जारी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों मूलज दस्तावेजों का सत्यापन होगा। जिनका पुन: परीक्षण करने के बाद पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल जिला मुख्यालय से आवंटित शाला के लिए मुक्त किया जाएगा। इन सबके बीच अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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