बगैर अनुमति चना का परिवहन प्रतिबंधित

धांधली पर लगाम….
– मंडी सचिव करेंगे चना स्टॉक का मिलान
– परिवहन के लिए नियमों का पालन जरूरी

अनोखा तीर, हरदा। रबी उत्पादन वर्ष 2022-23 अंतर्गत उत्पादित चने की फसल को खरीदने उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण हो गया है। जहां पंजीकृत किसानों से शासन द्वारा तय मापदंड व मात्रा अनुरूप चना की फसल खरीदी जाएगी। उपार्जन दौरान आवांछित चने की फसल का विक्रय ना हो, इसके लिये प्रशासन ने तमाम जतन शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में आयुक्त सह प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पत्र जारी कर मंडी अधिनियम एवं मंडी के लिये लागू उपनिधि के प्रावधान अनुसार मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन खरीदा जाने वाला चने का बगैर अनुमति जिले से बाहर परिवहन करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह भी उल्लेखित है कि मंडी सचिव स्टाक का मिलान, विक्रय परिवहन, प्रसंस्करण समेत अन्य नियम व शर्तों के अधीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि जिले में समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी प्रारंभ हो गई है। ऐसे में बाहर अथवा स्टॉक का चना एमएसपी पर विक्रय ना हो, इसके लिए कसावट की जा रही है।

यह जरूरी….
– हरदा मंडी से चना के परिवहन के लिये परिवहन संबंधी अभिलेख, डिलेवरी चालान, परिवहन कर्ता की बिल्टी एवं स्थानीय तौल की पर्ची मंडी सचिव को प्रस्तुत करना होगी।
– गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद चालान एवं बिल्टी की रसीद एवं वहां के स्थानीय तौलकांटे की पर्ची को वहीं से मंडी सचिव की ई-मेल आईडी पर मेल करना होगा।
– चना का परिवहन करते समय बीच में पडऩे वाला टोल नाका तथा बेरियर की रसीद भी मंडी सचिव को ई-मेल के जरिये प्रेषित करना अनिवार्य है।

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