खरगोन। भारतीय शासन जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में आदेशानुसार पर्युषण पर्व 3 अप्रैल सोमवार को पुरे दिन पंजीकृत व अपंजीकृत पशुवध ग्रह एवं मांस विक्रय केन्द्र बंद रहेंगे। इस संबध्ंा में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत 3 अप्रैल को संपूर्ण जिले में पशुवध ग्रह एवं मांस विकय केन्द्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि इस दिन कोई भी पशुवध नहीं करेंगे व ना ही मांस का विक्रय करेगें। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पूरे सोमवार को पूरे दिन लागू रहेगा।
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